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हाईकोर्ट में गैंगरेप के आरोपियों की दूसरी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए राज्य से मांगी आपत्ति

नैनीताल, 10 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नाबालिग के गैंगरेप के मामले में आरोपियों की दूसरी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह के अंदर आपत्ति दर्ज करने को कहा है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने गैंगरेप के आरोपी अमन उर्फ उमर और सोयब की ओर से दायर दूसरे जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। आरोप है कि चार लोगों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अभियोजन के अनुसार घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। आवेदक अमन उर्फ उमर और सोयब ने जमानत की मांग की। आवेदकों की ओर…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जमानत अर्जी सरकार आपत्ति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/10/26 11:50
पिछला अपडेट
10/10/26 11:50
स्थान
India