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गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति वैध, चुनौती खारिज

नैनीताल 15 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रकरण सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कुलपति की नियुक्ति को नियमों और अधिनियमों के अनुरूप माना है।विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी नवीन प्रकाश नौटियाल की ओर से चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले को सुनने के बाद विगत 11 मार्च को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम, 2018…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नियुक्ति चुनौती खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/04/26 00:00
पिछला अपडेट
15/04/26 00:00
स्थान
India