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पुरानी पेंशन योजना: हाईकोर्ट ने शिक्षकों के प्रतिवेदन पर दो माह में निर्णय लेने के दिए निर्देश

नैनीताल, 25 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिहरी गढवाल जिले के भिलंगना स्थित ज्यूंदाणा जनता जूनियर हाई स्कूल के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम) में शामिल किए जाने से संबंधित प्रत्यावेदन पर दो माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार चंद्रमणि एवं अन्य याचिकाकर्ता उक्त विद्यालय में एक अक्टूबर 2005 की कट-ऑफ तिथि से पूर्व नियुक्त हुए थे। संस्था को 10 फरवरी 2014 को अनुदान सूची (ग्रांट-इन-एड) में शामिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाने…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पुरानी पेंशन योजना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/09/26 09:28
पिछला अपडेट
25/09/26 09:28
स्थान
India