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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1.28 करोड़ रुपये के विवाद में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर लगाई रोक

नैनीताल, 15 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून कोतवाली में दर्ज 1.28 करोड़ रुपए के विवाद में याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक (कोर्सिव) कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने दीपक पोखरियाल एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं ने अपने खिलाफ देहरादून में दर्ज़ अभियोग को चुनौती दी है। उनके खिलाफ एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय याचिककर्ता राहत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/10/26 11:46
पिछला अपडेट
15/10/26 11:46
स्थान
India