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हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी खेल मैदान और पार्कों को अधिसूचित करने के दिये निर्देश

नैनीताल, 12 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर के क्रिकेट खिलाड़ी शादाब उल हक की याचिका पर सोमवार को महत्वपूर्ण निर्णय जारी करते राज्य सरकार को प्रदेश भर के खेल मैदानों, पार्कों और खुले मैदानों को तीन माह में अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि इसका उद्देश्य उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश) पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह संरक्षण और विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत इन स्थानों को संरक्षित करना और इन्हें व्यावसायिक गतिविधियों व कब्जों से मुक्त रखना है। अदालत ने सचिव, शहरी विकास…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
यालय सरकार निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/10/26 12:41
पिछला अपडेट
12/10/26 12:41
स्थान
India