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बोरवेल किसी भी हालत में खुला न छोड़ें: जिला मजिस्ट्रेट

नवांशहर, 09 अक्टूबर (वार्ता) पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर के जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने शुक्रवार को जिले में बोरवेल और कुओं की खुदाई तथा मरम्मत के संबंध में सुरक्षा निर्देश जारी करते हुए उन्हें किसी भी हालत में खुला न छोड़ने के आदेश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश पांच दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे। जारी आदेशों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बोरवेल या ट्यूबवेल की खुदाई अथवा मरम्मत से कम से कम 15 दिन पहले भूमि मालिकों को जिला प्रशासन, संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत, नगर…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब बोरवेल निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/10/26 09:01
पिछला अपडेट
09/10/26 09:01
स्थान
India