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हरियाणा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एलटीसी की समयसीमा तय

चंडीगढ़, 17 सितंबर (वार्ता ) हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब एलटीसी का लाभ लेने के लिए संबंधित ब्लॉक अवधि में निर्धारित समयसीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किए गए दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जब तक कि मौजूदा नियमों में इसकी विशेष अनुमति न हो। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से 17 सितंबर 2026 को जारी पत्र में यह स्पष्टीकरण विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त मार्गदर्शन के बाद दिया गया है। कई…

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कुल शब्द:
100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा एलटीसी समय सीमा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/09/26 12:18
पिछला अपडेट
17/09/26 12:18
स्थान
India