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आर्म्स लाइसेंस घोटाला मामले में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की खंडपीठ ने पीआईएल में दखल देने की अधिकारियों की अर्जी खारिज की

जम्मू, 06 नवंबर (वार्ता) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आर्म्स लाइसेंस (बंदूक लाइसेंस) घोटाले से जुड़ी जनहित याचिका में दखल देने की दो आईएएस अधिकारियों की अर्जी को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है। इन अधिकारियों ने जनहित याचिका (पीआईएल) नंबर 9/2012 (शेख मोहम्मद शफी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) में दखल देने और पक्षकार बनने की मांग की थी। उन्होंने इसके साथ ही मांग की थी कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को निर्देश दिया जाए कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर कोई भी फैसला…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
जम्‍मू कश्‍मीर आर्म्‍स लाइसेंस घोटाला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/11/26 15:04
पिछला अपडेट
06/11/26 15:04
स्थान
India