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उच्चतम न्यायालय का ओबीसी क्रीमी लेयर नियम पर बड़ा फैसला, सिविल सेवा परीक्षा-2025 के अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत

नयी दिल्ली, 06 नवंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के क्रीमी लेयर दर्जे पर अपने मार्च के फैसले पर पुनर्विचार करने या उसे बदलने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने साफ किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी कंपनियों के कर्मचारियों के बच्चों को केवल उनके माता-पिता के वेतन के आधार पर आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जारी और आगामी भर्ती प्रक्रियाओं, विशेषकर सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई-2025) के सफल अभ्यर्थियों के सेवा आवंटन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय ओबीसी क्रीमी लेयर
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/11/26 16:53
पिछला अपडेट
06/11/26 16:53
स्थान
India