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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने जलविद्युत परियोजनाओं पर 'जल उपयोग शुल्क' को रद्द किया, मांग पत्र भी खारिज

श्रीनगर, 30 अक्टूबर (वार्ता) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जलविद्युत परियोजनाओं पर लगाये गये 'जल उपयोग शुल्क' को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि तत्कालीन राज्य विधानसभा के पास बिजली उत्पादन पर कर लगाने का अधिकार नहीं था। न्यायमूर्ति संजय धर और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल की पीठ ने गुरुवार को बिजली उत्पादकों को भेजे गए मांग पत्र (डिमांड नोटिस) को खारिज कर दिया। साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि वह 'जल उपयोग शुल्क' या किसी अन्य शुल्क के नाम पर बिजली उत्पादन पर कोई कर न लगाये। यह फैसला स्वतंत्र बिजली उत्पादकों द्वारा दायर तीन याचिकाओं…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जल उपयोग शुल्क
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/10/26 09:51
पिछला अपडेट
30/10/26 09:51
स्थान
India