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किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा, 25 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा की यौन अपराध बाल संरक्षण (पॉक्सो) अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशिष्ट न्यायाधीश रेखा वधवा ने अभियुक्त दिलकुश मीणा को किशोरी से छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार पारोली थाना क्षेत्र में 25 दिसम्बर 2022 की रात करीब 12 बजे किशोरी जब घर में पढ़ाई कर रही थी, तभी अभियुक्त दिलकुश मीणा घर में घुस आया और किशोरी से छेड़छाड़ की।
सं सुनील अशोक

वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय छेड़छाड़ कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/09/26 14:36
पिछला अपडेट
25/09/26 14:36
स्थान
India