एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Friday, November 6, 2026

अवैध नशीली गोलियां रखने के दोषी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 06 नवम्बर (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर में नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने अवैध नशीली गोलियां रखने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी। विशिष्ट न्यायाधीश पलविंदरसिंह ने अभियुक्त मोहम्मद जवान को अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया। इस मामले में एक अन्य आरोपी नूर जमाल की सुनवाई के दौरान मौत हो गयी। मामले के अनुसार पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में 27 जुलाई 2014 को पुलिस ने अभियुक्त मोहम्मन जवान…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नशीली गोलियां कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
06/11/26 14:56
पिछला अपडेट
06/11/26 14:56
स्थान
India