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आरबीआई ने 'अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक' के खिलाफ दी चेतावनी; कहा इसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (वार्ता) भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक सार्वजनिक सूचना में लोगों को "अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक" नामक संस्था के साथ लेन-देन करने के प्रति आगाह किया है। आरबीआई ने कहा है कि इस संस्था के पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं है और इसमें जमा की गई राशि देश की जमा बीमा प्रणाली के तहत सुरक्षित नहीं है। आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग, कानपुर द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, उस संस्था का 'बैंक' शब्द का उपयोग बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड सात का उल्लंघन करता है। नोटिस में इस संस्था की वेबसाइट की पहचान unfeedingworldbank.com के रूप में की…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
आरबीआई बैंक चेतावनी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/10/26 03:25
पिछला अपडेट
24/10/26 03:25
स्थान
India