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जुलाई हिंसा मामले में न्यायमूर्ति रेड्डी पैनल के पुनर्गठन से उच्चतम न्यायालय का इनकार

जुलाई हिंसा मामले में न्यायमूर्ति रेड्डी पैनल के पुनर्गठन से उच्चतम न्यायालय का इनकार

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई कथित पुलिस बर्बरता की जांच के लिए गठित पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय जांच समिति के पुनर्गठन से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने समिति के पुनर्गठन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि समिति के खिलाफ उठाए गए आक्षेप केवल "अनुमानों और पहले से बनी धारणाओं" पर आधारित हैं। पूर्व जज न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली इस समिति…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जुलाई हिंसा पुनर्गठन पैनल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
16/09/26 15:11
पिछला अपडेट
16/09/26 15:11
स्थान
India