एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Friday, October 9, 2026

निर्धारित दवाओं के विज्ञापनों पर सख्ती का प्रस्ताव, खुदरा और थोक विक्रेता भी दायरे में

नयी दिल्ली, 09 अक्टूबर (वार्ता) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सकों द्वारा लिखी जाने वाली दवाओं के अनधिकृत प्रचार पर अंकुश लगाने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इसके तहत अनुसूची एच, एच1 और एक्स में शामिल दवाओं के विज्ञापन पर मौजूदा प्रतिबंधों का दायरा खुदरा दवा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और वितरकों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस कदम से जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और दवा आपूर्ति श्रृंखला में नियामकीय निगरानी मजबूत होगी। मंत्रालय के अनुसार मौजूदा व्यवस्था में दवा निर्माताओं को…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
दवा विज्ञापन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
09/10/26 14:28
पिछला अपडेट
09/10/26 14:28
स्थान
India