नयी दिल्ली, 22 सितंबर (वार्ता) दूरसंचार कंपनियों को 30 दिन या उससे कम अवधि के हर वॉइस-एसएमएस-डाटा पैकेज के लिए अब बिना डाटा वाले वॉइस-एसएमएस पैकेज भी देने होंगे।
भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 30 दिन या उससे कम अवधि की वैधता वाले वॉइस-एसएमएस-डाटा पैकेजे के समकक्ष उसी अवधि का एक वॉइस-एसएमएस पैकेज भी होना चाहिए। इस पैकेज की कीमत समुचित रूप से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, वॉइस-एसएमएस का कम से कम एक ऐसा पैकेज रखना भी जरूरी बना दिया गया है जिसका रिचार्ज हर महीने एक ही तारीख पर हो और यदि किसी महीने में वह तारीख नहीं है तो उस महीने की अंतिम तारीख को कराने की जरूरत हो।
ट्राई के नये निर्देशों के अनुसार, वॉइस-एसएमएस का एक पैकेज ऐसा भी रखना अनिवार्य कर दिया गया है जिसकी अवधि 30 दिन या एक महीने से अधिक की अवधि वाले वॉइस-एसएमएस-डाटा पैकेज के समान हो। नियामक का कहना है कि इससे ग्राहकों को, विशेषकर कम आय वाले ग्राहकों को, ज्यादा विकल्प मिल सकेंगे। वे अपनी जरूरत और आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से रिचार्ज करा सकेंगे। कुल मिलाकर यह उन ग्राहकों के लिए काफी फायदेमंद होगा जो बिना डाटा के पैकेज चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि देश में आज भी बड़ी संख्या में लोग फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें मजबूरी में डाटा का भी पैसा देना होता है जबकि वे उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं।
ट्राइ ने इस संबंध में 04 अप्रैल को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) नियमन, 2026 का प्रारूप जारी किया था। उस पर हितधारकों से 1,132 प्रतिक्रियाएं मिली थीं। हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया और अपने विश्लेषण के आधार पर ट्राई ने अंतिम संशोधन जारी किए हैं।
अजीत, मधुकांत वार्ता