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ओडिशा के डीजीपी को लेकर उच्चतम न्यायालय में उठे सवाल

नयी दिल्ली, 22 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय में ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति मामले में आरोप लगाये गये कि इस प्रक्रिया में साज़िश और मिलीभगत हुई है। न्यायालय की पीठ के समक्ष कहा गया कि इसका मकसद डीजीपी पद के तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को अयोग्य ठहराना और राज्य सरकार के पसंदीदा व्यक्ति (जो कि एक अतिरिक्त डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं) के लिए राज्य पुलिस बल का प्रमुख बनने का रास्ता साफ़ करना था। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया गया कि जो वरिष्ठ अधिकारी नियुक्ति के लिए…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय ओडिशा डीजीपी नियुक्ति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/09/26 17:53
पिछला अपडेट
22/09/26 17:53
स्थान
India