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उमर खालिद की जमानत याचिका नामंजूर

नयी दिल्ली, 19 मई (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में दायर की गई थी, जिसमें उन पर गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप दर्ज हैं। उमर खालिद ने अपने दिवंगत चाचा की शोक सभा (चेहलुम) में शामिल होने और अपनी मां की देखभाल के लिए 15 दिनों के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने उमर…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय खालिद जमानत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/05/26 14:02
पिछला अपडेट
19/05/26 14:02
स्थान
India