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सरकारी नौकरियों में समानता के अधिकार का पालन करना अनिवार्य- उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 14 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि अगर सेवा नियमों में अनुभव, योग्यता या वरिष्ठता के आधार पर छूट का प्रावधान है, तो किसी कर्मचारी को केवल डिग्री न होने की वजह से प्रमोशन से वंचित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक सहकारी समिति के कर्मचारी को पदोन्नति देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि जब अन्य कर्मचारियों को समान छूट दी गई, तो इस मामले में शैक्षिक योग्यता में रियायत न देना संविधान…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय प्रमोशन डिग्री
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/04/26 00:00
पिछला अपडेट
14/04/26 00:00
स्थान
India