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रेलवे में लेसिक सर्जरी वाले कर्मचारियों के लिए नहीं दिया जाएगा पुनर्नियुक्ति का लाभ

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (वार्ता) रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि जो कर्मचारी रेलवे की चिकित्सीय सलाह के बिना लेसिक सर्जरी कराते हैं और बाद में अपने मौजूदा पदों के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य हो जाते हैं, उन्हें विशेष पुनर्नियुक्ति लाभ नहीं दिए जाएंगे। संशोधित निर्देशों के तहत ऐसे कर्मचारियों को उन कर्मचारियों के समान माना जाएगा, जो अपनी मर्जी से स्थानांतरण मांगते हैं। इन्हें उन लाभों का हकदार नहीं माना जाएगा, जो मौजूदा रेलवे सेवा नियमों के तहत चिकित्सकीय कारणों से पद से हटाए गए कर्मचारियों को मिलते हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
रेलवे लेसिक सर्जरी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/10/26 12:35
पिछला अपडेट
29/10/26 12:35
स्थान
India