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अदालत ने चुनाव आयोग को एआईटीसी के नाम और चुनाव चिह्न पर फैसला करने के लिए चार माह का समय दिया

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न पर दावे से जुड़े विवाद का फैसला करने के लिए चुनाव आयोग को चार महीने का समय दिया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपने हलफ़नामे और जवाबी हलफ़नामे दाखिल करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि इस मामले में दलीलें तय समय के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने सुश्री ममता बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सुप्रीम कोर्ट तृणमूल चुनाव चिन्ह
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/09/26 12:00
पिछला अपडेट
28/09/26 12:00
स्थान
India