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केंद्र ने वाहनों के लिए कड़े सुरक्षा नियम अधिसूचित किए, अक्टूबर 2027 से 'एंटी-थेफ्ट इमोबिलाइज़र' अनिवार्य

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने वाहनों की सुरक्षा के लिए नये नियम अधिसूचित किए हैं। इस नियम के तहत एक अक्टूबर 2027 से एम1-श्रेणी के यात्री वाहनों में 'एंटी-थेफ्ट इमोबिलाइज़र' लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही टक्कर से सुरक्षा, पैदल चलने वालों की सुरक्षा और 'इवेंट डेटा रिकॉर्डर' के मानकों के स्तर को बढ़ाने के लिए 2032 तक चरणबद्ध तरीके से लागू होने वाली समय-सीमा तय की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 21 अक्टूबर को भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी कर 'मोटर वाहन अधिनियम, 1988' और 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम,…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सुरक्षा वाहन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/10/26 07:57
पिछला अपडेट
22/10/26 07:57
स्थान
India