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गांजा तस्करी के जुर्म में दो लोगों को 12-12 वर्षों की कठोर कैद

पटना, 14 अक्टूबर (वार्ता)बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के जुर्म में बुधवार को दो लोगों को 12--12 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ चार-चार लाख रूपयों का जुर्माना भी किया। मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट )की पटना स्थित विशेष अदालत संख्या दो ने मामले में सुनवाई के बाद बेगूसराय जिले के निवासी राहुल कुमार महतो और समस्तीपुर जिला निवासी श्रवण कुमार को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है । जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को 9--9…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय गांजा तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/10/26 15:14
पिछला अपडेट
14/10/26 15:14
स्थान
India