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नकली नोटों की तस्करी के जुर्म में एक व्यक्ति को तीन वर्ष की कैद

पटना 14 अक्टूबर (वार्ता)बांग्लादेश से नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी के जुर्म में पटना की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 5000 रूपये का जुर्माना भी किया आर्थिक अपराध मामलों के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आफताब आलम ने मामले में सुनवाई के बाद पूर्वी चंपारण जिले के हरिसिद्धी थाना क्षेत्र स्थित जादोपुर गांव निवासी रामप्रवेश गुप्ता उर्फ राम प्रवेश साह को सीमा शुल्क अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नोट तस्करी कैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/10/26 14:31
पिछला अपडेट
14/10/26 14:31
स्थान
India