एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Thursday, October 1, 2026

पूर्वी चंपारण मेंयुवक की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, 55 हजार रुपये जुर्माना

मोतिहारी, 01 अक्टूबर (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की एक अदालत ने युवक की हत्या के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अनुसूचित जाति/जनजाति के विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्र की अदालत ने पूर्वी चंपारण जिले में चाकू से गोदकर युवक की हत्या के करीब तीन साल पुराने मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा कोटवा थाना क्षेत्र के जसौली पट्टी वार्ड संख्या-9…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
01/10/26 13:34
पिछला अपडेट
01/10/26 13:34
स्थान
India