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आर्म्स एक्ट मामले में दोषी को दो साल की सजा, तीन हजार रुपये जुर्माना

मोतिहारी, 28 सितंबर (वार्ता) बिहार के पूर्वी चंपारण की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी व्यक्ति को दो वर्ष कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नवीन कुमार के उत्तराधिकार न्यायालय की न्यायिक दंडाधिकारी शगुफ्ता शाहीन ने नगर थाना कांड संख्या 555/2022 से जुड़े मामले में यह फैसला सुनाया। दोषी आफताब खान संग्रामपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर का निवासी है और वर्तमान में नगर थाना क्षेत्र के अगरवा में रहता है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक आनंद और गीता गुप्ता ने करीब…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार आर्म्स ऐक्ट सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/09/26 15:03
पिछला अपडेट
28/09/26 15:03
स्थान
India