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पटना में पैकेज्ड पेयजल प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, बिना लाइसेंस संचालित इकाइयों को कराया गया बंद

पटना, 14 अक्टूबर (वार्ता)बिहार में आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने तथा बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 14 अक्टूबर 2026 को पटना के संपतचक, सोनागोपालपुर, गौरीचक एवं आसपास के क्षेत्रों में पैकेज्ड पेयजल के निर्माण, पैकेजिंग एवं भंडारण से जुड़े पांच प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार पैकेज्ड पेयजल प्रतिष्ठान कार्रवाई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/10/26 14:25
पिछला अपडेट
14/10/26 14:25
स्थान
India