एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Wednesday, October 7, 2026

मादक पदार्थ मामले में दोषी को छह माह की कारावास की सजा

भभुआ, 07 अक्टूबर (वार्ता) बिहार के कैमूर जिले में मादक पदार्थ से जुड़े वर्ष 2019 के एक मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनायी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैमूर जिले के भभुआ थाना कांड संख्या 414/19, दिनांक 18 जुलाई 2019 में अभियुक्त भभुआ वार्ड संख्या-08 निवासी पंकज कुमार पटेल, पिता महेंद्र सिंह को मादक एवं मनोप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 20(बी)(ii)(ए) के तहत दोषी पाया गया। पुलिस की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य, समर्पित आरोप पत्र तथा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार मादक पदार्थ दोषी कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
07/10/26 12:08
पिछला अपडेट
07/10/26 12:08
स्थान
India