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निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों, करों की छूट की आरओडीटीईपी योजना 31 दिसंबर तक बढ़ी

नयी दिल्ली, 02 अक्टूबर (वार्ता) केंद्र ने निर्यातित उत्पादों पर केंद्र और राज्य स्तरीय शुल्कों, एवं करों की छूट की- आरओडीटीईपी योजना को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। वाणिज्य विभाग ने 30 सितंबर की अधिसूचना संख्या 41/2026-27 के माध्यम से योजना को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया है। यह योजना घरेलू सीमा-शुल्क क्षेत्र (डीटीए) की इकाइयों, अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की इकाइयों और निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) द्वारा किए गए निर्यात पर उपलब्ध होगी। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की प्रतिपूर्ति (आरओडीटीईपी) योजना निर्यातित उत्पादों पर वहन किए गए ऐसे अंतर्निहित, प्रतिपूर्ति से वंचित केंद्रीय,…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
आरओडीटीईपी योजना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/10/26 07:22
पिछला अपडेट
02/10/26 07:22
स्थान
India