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एक ही एनबीएफसी-अकाउंट एग्रिगेटर से मिल सकेगी सभी ग्राहकों की जानकारी

मुंबई, 07 अक्टूबर (वार्ता) ग्राहकों की वित्तीय जानकारी के लिए अब अलग-अलग कई एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर की सेवा लेने की जरूरत नहीं रह जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस साल के अंत तक एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटरों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान (इंटरऑपरेबिलिटी) को मंजूरी प्रदान करेगा जिससे एक ही एग्रीगेटर से सभी ग्राहकों की जानकारी मिल सकेगी, भले ही उसकी जानकारी दूसरे एग्रीगेटर के पास हो। एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर ग्राहक की अनुमति से उनकी वित्तीय जानकारी रखते हैं और कर्जदारों को उपलब्ध कराते हैं। इस काम के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को बताया…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
आरबीआई नियामकीय फैसले
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/10/26 06:39
पिछला अपडेट
07/10/26 06:39
स्थान
India