राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Apr 2 2025 8:56PM बांदा:हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माने की सजाबांदा 02 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बांदा की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को एक युवक की हत्या के आरोपी को दोषसिद्ध होनेे के बाद आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश साहू ने बताया कि मरका थाना के साड़ा गांव निवासी पप्पू उदयवीर सिंह की बहन से पैलानी थाना क्षेत्र के अलोना गांव निवासी जागेश्वर सिंह के पुत्र बबलू सिंह से अवैध संबंध हो गए थे। जिसके चलते बबलू ने पप्पू उर्फ उदयवीर सिंह की बहन से परिवार की मर्जी के बिना प्रेम विवाह कर लिया था। पप्पू इस विवाह से नाराज होकर बबलू सिंह पर आग बबूला था। इसके बाद पप्पू ने उसकी हत्या की साजिश रची और बबलू को अपने गांव साड़ा बुलाया। जहां 17 फरवरी की रात्रि करीब 10:30 बजे उसकी गोली मार कर हत्या कर दी।घटना का मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने विवेचना की और न्यायालय में आप आरोप पत्र दाखिल किया जहां अभियोजन पक्ष ने 11 साक्ष्य पेश किए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ छोटेलाल यादव की अदालत ने पक्ष- विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर पैलानी थाना क्षेत्र के साड़ा गांव निवासी पप्पू सिंह उर्फ उदय वीर सिंह को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।सं सोनियावार्ता