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बिना रेरा पंजीयन प्लॉट बेचने पर आठ लाख का जुर्माना

रायपुर, 07 अक्टूबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजीरेरा) ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए बिना रेरा पंजीयन भूखंड बेचने पर एक विकासकर्ता पर आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि प्लॉट का कब्जा नहीं देने और बुकिंग निरस्त करने के मामले में प्रमोटर को आबंटी के 33 लाख 70 हजार 256 रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। प्राधिकरण से बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार महागणपति डेव्हलपर्स, रायपुर की ओर से एक प्लॉटेड ले-आउट परियोजना विकसित कर भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था, लेकिन परियोजना का रेरा में पंजीयन नहीं कराया गया था।…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ रेरा पंजीयन जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/10/26 12:10
पिछला अपडेट
07/10/26 12:10
स्थान
India