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अपूर्ण और अपंजीकृत आवासीय परियोजना पर सीजी-रेरा सख्त, प्रमोटर को 6.87 लाख रुपये ब्याज चुकाने का आदेश

रायपुर, 27 अक्टूबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी-रेरा) ने रायपुर जिले के सेजबहार स्थित आवासीय परियोजना 'वात्सल्य गौरव-1, फेज-1' में विकास कार्य अधूरे रहने और पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने संबंधित प्रमोटर को आबंटी के पक्ष में छह लाख 87 हजार 496 रुपये ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने तक प्रतिमाह सात हजार 314 रुपये ब्याज भी देना होगा। प्राधिकरण से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार, प्रकरण की सुनवाई में सामने आया कि परियोजना में स्वीकृत ले-आउट…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ प्रमोटर ब्याज आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/10/26 11:02
पिछला अपडेट
27/10/26 11:02
स्थान
India