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बीएसपी की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, नौ याचिकाएं खारिज

बिलासपुर, 04 नवंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) की भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले कब्जाधारियों को बड़ा झटका देते हुए बेदखली की कार्रवाई के खिलाफ दायर नौ याचिकाएं खारिज कर दी हैं। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर आवंटन की शर्तों का उल्लंघन कर कब्जा करने वाला व्यक्ति लंबे समय से वहां व्यवसाय संचालित करने अथवा विभिन्न शुल्कों का भुगतान करने के आधार पर कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति एके प्रसाद की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सार्वजनिक…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बीएसपी याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/11/26 10:56
पिछला अपडेट
04/11/26 10:56
स्थान
India