एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Friday, October 30, 2026

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

उज्जैन, 30 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के महिदपुर स्थित विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी भावेश योगी (19) को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 के तहत सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 के बीच पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसने घटना की जानकारी किसी को देने पर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. उज्जैन नाबालिग दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
30/10/26 09:49
पिछला अपडेट
30/10/26 09:49
स्थान
India