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हत्या के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास

उज्जैन, 01 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन की चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोपी जगदीश भारती (50) को आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 25 नवंबर 2024 को घट्टिया थाना क्षेत्र के तुलाहेड़ा रोड स्थित मकान में आरोपी ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी शिवानी उर्फ मंजू की तलवार से वार कर हत्या कर दी थी। घटना की सूचना आरोपी ने स्वयं पुलिस को दी थी। मृतका के भाई शुभम की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. उज्जैन हत्या न्यायालय सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/10/26 11:51
पिछला अपडेट
01/10/26 11:51
स्थान
India