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धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को सात वर्ष का सश्रम कारावास

उज्जैन, 19 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन में पंचम अपर सत्र न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। न्यायालय के न्यायाधीश श्री राकेश कुमार शर्मा ने विधाता साख सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष आनंद सक्सेना और उपाध्यक्ष मोहम्मद खान को धारा 409 भादवि में सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 420 भादवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत दोनों आरोपियों को पांच…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मप्र न्यायालय धोखाधड़ी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/09/26 14:09
पिछला अपडेट
19/09/26 14:09
स्थान
India