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खनिज परिवहन वाहनों पर आरएफ टैग अनिवार्य, एक माह की मोहलत

बैतूल, 15 अक्टूबर (वार्ता) बैतूल जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने सभी पंजीकृत खनिज परिवहन वाहनों पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफ) टैग लगवाना अनिवार्य कर दिया है। वाहन मालिकों को आदेश जारी होने की तारीख से एक माह का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में टैग नहीं लगवाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खनिज अधिकारी मनीष पलेवार के अनुसार, मध्यप्रदेश खनिज नियम, 2022 के तहत प्रदेश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मानवरहित ई-चेकगेट प्रणाली लागू की गई है। इसके माध्यम से खनिज परिवहन की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल खनिज परिवहन आरएफ टैग
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/10/26 12:18
पिछला अपडेट
15/10/26 12:18
स्थान
India