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एनजीटी ने कचरा प्रबंधन नियमों के पालन के दिए निर्देश, चार सप्ताह में रिपोर्ट तलब

भोपाल, 03 अक्टूबर (वार्ता) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भोपाल शहर और मध्यप्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन, अवैध कचरा डंपिंग और लिगेसी वेस्ट के अनवैज्ञानिक निस्तारण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने चार सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है। न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने पर्यावरण मित्र नितिन सक्सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम भोपाल, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार को निर्देश जारी किए। अधिकरण…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल कचरा एनजीटी लिगेसी वेस्ट डंपिंग
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/10/26 14:34
पिछला अपडेट
03/10/26 14:34
स्थान
India