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फर्जी जीएसटी बिल घोटाले में पांच कारोबारियों की अग्रिम जमानत खारिज

भोपाल, 23 अक्टूबर (वार्ता) फर्जी फर्मों के बिलों के जरिए अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने और शासन को करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप से जुड़े जीएसटी घोटाले में विशेष एसटीएफ अदालत ने पांच कारोबारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। भोपाल जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सचिन जैन की अदालत ने आरोपी आनंद शर्मा, रघुवीर साहू, प्रमोद गुप्ता, गौरव कुमार गुप्ता और प्रीति बुंदेला के आवेदनों पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। एसटीएफ ने जमानत आवेदनों का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि पांचों आरोपी श्रेणी-सी के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल जीएसटी घोटाला अग्रिम जमानत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/10/26 15:07
पिछला अपडेट
23/10/26 15:07
स्थान
India