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सरकारी जमीन बिक्री मामले में तीन बिल्डरों की जमानत निरस्त, जेल भेजने के आदेश

भोपाल, 23 अक्टूबर (वार्ता) सरकारी जमीन की कथित अवैध बिक्री और धोखाधड़ी से जुड़े आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) के मामले में भोपाल के तीन बिल्डरों रामनाथ शर्मा, अश्वनीनाथ शर्मा और मनाथ शर्मा की जमानत याचिकाएं अदालत ने निरस्त कर दीं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अग्निन्द्र कुमारश्या द्विवेदी की अदालत ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। ईओडब्ल्यू ने शुक्रवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आरोपपत्र प्रस्तुत किया। ईओडब्ल्यू भोपाल के निरीक्षक उमेश कुमार मिश्रा ने आरोपियों को अदालत में पेश किया। मामला अपराध क्रमांक 47/2019 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल बिल्डर धोखाधड़ी जमानत निरस्त
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/10/26 15:03
पिछला अपडेट
23/10/26 15:03
स्थान
India