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रामनवमी हिंसा मामले में तीन आरोपियों को सात-सात वर्ष का कारावास

खरगोन, 27 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के दौरान संजय नगर में एक मकान पर पेट्रोल बम फेंककर आगजनी और तोड़फोड़ करने के मामले में स्थानीय अदालत ने शनिवार को तीन आरोपियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ ने इक़बाल उर्फ ड्राइवर, मुन्ना शेख उर्फ मुन्ना कालिया और फरीद खान को दोषी ठहराया। न्यायालय ने तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर लोक अभियोजक युवराज गुजराती ने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मप्र रामनवमी हिंसा कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/09/26 13:53
पिछला अपडेट
27/09/26 13:53
स्थान
India