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मद्रास उच्च न्यायालय ने कामरा की अंतरिम सुरक्षा बढ़ायी

चेन्नई, 07 अप्रैल (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को हास्य कलाकार कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज एक मामले में 28 मार्च को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ा दी।
मुंबई की खार पुलिस ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनके नवीनतम कॉमेडी शो 'नया भारत' में कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने को लेकर कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने कामरा के वकील द्वारा सूचित किए जाने के बाद अंतरिम संरक्षण बढ़ा दिया। न्यायाधीश ने रजिस्ट्री को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या अदालत का नोटिस भी तामील हुआ है और मामले को 17 अप्रैल को फिर से सूचीबद्ध किया जाए।
कामरा के वकील ने अदालत को बताया कि एक मामले में अंतरिम अंतर-राज्यीय अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद, खार पुलिस ने हास्य अभिनेता के खिलाफ तीन अन्य मामले दर्ज किए है, उनके बुजुर्ग माता-पिता को उनके मुंबई स्थित आवास पर जाकर परेशान किया है, हालांकि वह 2021 से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में रह रहे थे, और कॉमेडी शो के दर्शकों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था।
न्यायाधी ने हालांकि मामले के गुण-दोष में न जाते हुए कहा कि उन्होंने तब तक के लिए अंतरिम राहत दी है, जब तक कि याचिकाकर्ता बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर नियमित अग्रिम जमानत हासिल नहीं कर लेता और कहा कि 28 मार्च को दी गई अंतरिम राहत मौजूदा याचिका की सुनवाई की अगली तारीख 17 अप्रैल तक जारी रहेगी। कुणाल द्वारा एक अंतर-राज्यीय अग्रिम जमानत मांगने वाली याचिका पर, ताकि वह नियमित जमानत के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सके, न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने 28 मार्च को मुंबई पुलिस को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था, जिसका जवाब 07 अप्रैल तक दिया जाना था। न्यायाधीश ने उनकी गिरफ्तारी को रोकने और उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय जाने में सक्षम बनाने के लिए अंतरिम अग्रिम जमानत भी दी, इस शर्त के साथ कि उन्हें विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए दो जमानतियों के साथ एक बांड भरना होगा।
उन्होंने कहा कि फरवरी में मुंबई में आयोजित अपने नवीनतम शो ‘नया भारत’ में उन्होंने श्री शिंदे को छोड़कर किसी का नाम नहीं लिया था। इसके बावजूद, लोगों के एक समूह ने उस स्थान पर हमला किया और तोड़फोड़ की जहाँ उन्होंने शो आयोजित किया था और खार पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। कामरा ने खुद के और अपने परिवार के जीवन को खतरे को देखते हुए कहा कि उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, उन्हें डर है कि अगर उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने तक इंतजार करना पड़ा तो मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और शारीरिक यातनाएँ देगी। इसके अलावा, यह बताते हुए कि बॉम्बे उच्च न्यायालय अप्रैल के पहले तीन हफ्तों में काफी दिनों के लिए छुट्टी पर रहेगा, उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि उन्हें तब तक अंतर-राज्यीय अग्रिम जमानत दी जाए जब तक कि वह बॉम्बे न्यायालय में जाकर नियमित अग्रिम जमानत प्राप्त नहीं कर लेते।
संतोष अशोक
वार्ता
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