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आईएसआईएस आतंकवादी मॉड्यूल मामले में डॉ. अदनान अली सरकार दोषी करार

मुंबई, 08 नवंबर (वार्ता) मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने महाराष्ट्र आईएसआईएस आतंकवादी मॉड्यूल मामले में आरोपी डॉ. अदनान अली सरकार को दोषी ठहराते हुए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर कुल 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अली को दोषी करार दिलाने में सफलता हासिल की है। एनआईए के अनुसार, विशेष अदालत ने आरोपी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं 13, 18, 20, 38 और 39 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 201 और 120-बी के तहत दोषी ठहराया। एनआईए ने यह मामला…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
एनआईए आतंकी सज़ा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/11/26 11:42
पिछला अपडेट
08/11/26 11:42
स्थान
India