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उच्च न्यायालय ने गढ़चिरौली दुष्कर्म-हत्या मामले में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला

नागपुर, 29 अक्टूबर (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने गढ़चिरौली दुष्कर्म-हत्या मामले में एक व्यक्ति की मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया है। उसे 2017 में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसके तीन साल के बेटे की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की खंडपीठ ने बुधवार को संजू विश्वनाथ सरकार की अहेरी अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा 24 दिसंबर, 2025 को सुनाई गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। यह मामला 19 जून 2017 की रात की एक घटना से जुड़ा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र न्यायालय सजा बदलाव
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/10/26 13:09
पिछला अपडेट
29/10/26 13:09
स्थान
India