राज्य » गुजरात / महाराष्ट्रPosted at: Apr 3 2025 7:36PM मुंबई में ड्रोन , पैरा ग्लाइडर एवं गरम हवा के गुब्बारों पर प्रतिबंधमुंबई,03 अप्रैल (वार्ता) मुंबई पुलिस ने संभावित तोड़फोड़ के प्रयासों को रोकने के लिये गुरुवार को ड्रोन उड़ान,रिमोट नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान, पैरा ग्लाइडर ,गरम हवा के गुब्बारे पर एक एक महीने के लिये प्रतिबंध लगाया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कि धारा 163 के तहत जारी यह आदेश चार अप्रैल से पांच मई तक लागू रहेगा।यह आदेश आतंकवादी और असामाजिक तत्वों द्वारा महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निशाना बनाने, लोगों की जान जोखिम में डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रोन और अन्य विमानों का उपयोग करने की आशंका को देखते हुए लागू किया गया है।मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आतंकवादी और असामाजिक तत्व ड्रोन, रिमोट-कंट्रोल माइक्रोलाइट विमान और पैराग्लाइडर्स का उपयोग करके हमले कर सकते हैं और वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं, लोगों की जान जोखिम में डाल सकते हैं, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं और मुंबई पुलिस आयुक्त के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि निर्देश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी आदेशों की अवहेलना करने के लिये मुकदमा चलाया जायेगा। सं,आशावार्ता