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महोबा में धार्मिक भावनायें आहत करने के मामले में संप्रदाय विशेष के व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी

महोबा, 17 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के महोबा में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सोशल मीडिया टिप्पणी के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने संप्रदाय विशेष के एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के समक्ष दी गई शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 353(2) और 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस उप अधीक्षक रविकांत गौड़ ने बताया कि पुलिस से क़ी गयी शिकायत के अनुसार 13 अक्टूबर को महोबा मुख्यालय स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मां चंडिका उत्सव समिति की ओर से गरबा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अपराध टिप्पणी प्राथमिकी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/10/26 08:20
पिछला अपडेट
17/10/26 08:20
स्थान
India