एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Sunday, October 25, 2026

अपना दल (एस) के पूर्व जिलाध्यक्ष का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

संतकबीरनगर, 12 मार्च (वार्ता) संतकबीरनगर में जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार ने सरकार बनाम रोहित पटेल प्रकरण की सुनवाई करते हुए अपना दल (एस) के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पटेल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के सूत्रों के अनुसार रोहित पटेल निवासी तितौवा गांव, थाना कोतवाली खलीलाबाद के विरुद्ध चार नवंबर 2025 को धारा 17 आयुध अधिनियम के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए उनका शस्त्र लाइसेंस तथा उसके अधीन एनपी बोर पिस्टल/रिवाल्वर निरस्त कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय की 24 अक्टूबर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अपराध शस्त्र लाइसेंस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
12/03/26 00:00
पिछला अपडेट
12/03/26 00:00
स्थान
India