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देवरिया में हत्या के मामले में पति, पत्नी को आजीवन कारावास

देवरिया 18 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में देवरिया की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर शुक्रवार को पति, पत्नी को आजीवन कारावास तथा पचास- पचास हजार रूपये अर्थ दण्ड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता आशुतोष सिंह ने बताया कि देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के एक मामले में पति और पत्नी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा दिलाई गई। उन्होंने बताया कि थाना रामपुर कारखाना में पंजीकृत मुकदमें से संबंधित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन की अदालत ने चौथी यादव पुत्र सूरज यादव और उसकी पत्नी सुनैनी देवी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उप्र पति पत्नी आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/09/26 14:35
पिछला अपडेट
18/09/26 14:35
स्थान
India