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नोएडा: कारखानों और निर्माण स्थलों में सुरक्षा व स्वास्थ्य नियमों का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य

गौतमबुद्धनगर, 16 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में स्थित समस्त कारखानों, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य स्थलों तथा संबंधित प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और अधिभोगियों को श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े नए नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। गौतमबुद्धनगर उप निदेशक कारखाना (नोएडा संभाग) बी.के. सिंह ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 'उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता-2020' के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा नियमावली-2026' को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर श्रमिकों…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
नोएडा कारखाने सुरक्षा पहल निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/09/26 17:51
पिछला अपडेट
16/09/26 17:51
स्थान
India